अफगानिस्तान में नया पीनल कोड लागू, महिलाओं से जुड़ी हिंसा मामलों में सिर्फ 15 दिन की सजा

अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने एक नया पीनल कोड लागू किया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुकाबले जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए ज्यादा सजा का प्रावधान है. संयुक्त राष्ट्र ने इस डिक्री की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मानवाधिकारों और लैंगिक समानता का उल्लंघन बताया है.

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