अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने संविधान का अनुच्छेद 111 लागू कर तीन सदस्यीय अंतरिम परिषद बना दी है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, न्यायपालिका प्रमुख घोलामहोसैन मोहसिनी एजई और गार्जियन काउंसिल से चुने गए अयातुल्लाह अलीरेजा अराफी शामिल हैं. यह परिषद स्थायी सुप्रीम लीडर चुने जाने तक देश की पूरी कमान संभालेगी.
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