दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में विधायक राजा भैया के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया, जिससे उन्हें राहत मिली. कोर्ट ने कहा कि पुराने आरोपों पर दोबारा आपराधिक कानून लागू नहीं हो सकता और आरोप कानूनी समयसीमा से बाहर हैं, साथ ही धारा 498A के जरूरी तत्व भी प्रथम दृष्टया नहीं मिले. यह मामला उनकी पत्नी भानवी सिंह की 2025 की शिकायत से जुड़ा है.
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