सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय दल ‘अखिल भारतीय राष्ट्रवादी शिव सेना’ के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है. अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी पार्टियां अक्सर केवल शोषण और ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से बनाई जाती हैं. चुनाव न लड़ने के आधार पर ये कार्रवाई की गई है.
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