सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन रेलवे की है और कब्जा हटना अनिवार्य है. हालांकि, कोर्ट ने ईद के बाद पुनर्वास कैंप लगाने, पात्रों को पीएम आवास देने और 6 महीने तक भत्ता देने का निर्देश दिया है.
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