हरियाणा के दो अभ्यर्थियो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे से नीट-पीजी में आरक्षण की मांग की थी. सीजेआई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट भी तलब कर ली है.
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