उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में विदेशी फंडिंग और बेनामी संपत्तियों पर रोक के लिए लिया गया है. अब पूरे प्रदेश में संपत्ति खरीदने या बेचने पर क्रेता और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम में भी बदलाव किया गया है.
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