इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है और धर्म परिवर्तन या विवाह के बाद भी उसमें बदलाव नहीं होता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला का विवाह दूसरी जाति में हो जाता है, तब भी उसकी मूल जाति समाप्त नहीं मानी जा सकती. यह टिप्पणी एक आपराधिक अपील खारिज करते समय की गई.
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