दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये 9% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टी सेटलमेंट को धमकी और धोखाधड़ी से हासिल मानते हुए सभी दस्तावेज रद्द कर दिए. साथ ही 2024 के ऑस्ट्रेलियाई आदेशों के भारत में क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. 2023 में दोनों का तलाक हुआ था और धवन को बेटे जोरावर से मिलने के सीमित अधिकार मिले थे.
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