राजस्थान सरकार भी राज्य में जमीनों के जबरन खरीद फरोख्त को रोकने के लिए गुजरात जैसा कानून ला रही है. खासतौर पर सांप्रदायिकता के डर से होने वाले पलायन की सूरत में. ‘डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026’ विधानसभा में पेश किया गया है, जिसके तहत राज्य के किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां संपत्ति के हस्तांतरण और कई चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकती है.
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