कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि केजरीवाल का नाम बिना सबूत के जोड़ा गया है. चार्जशीट में कई खामियां पाई गई हैं और आरोप किसी भी गवाह या बयान से साबित नहीं होते. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल के खिलाफ व्यक्तिगत हेरफेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर बिना पुख्ता सबूत आरोप लगाना गलत है.
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