जो व्यक्ति शरणार्थी बनकर भारत में आता है, वह वोटर नहीं बन सकता. हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल भारत के किसी न किसी हिस्से का नागरिक ही वोट देने का अधिकार رکھता है. जो व्यक्ति जहां रहता है उसी स्थान पर वोट देता है. यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है या वह कहीं और चला जाता है, तब उसका वोटिंग अधिकार उस नई जगह से जुड़ जाता है.
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