नए टोल नियम लागू, 72 घंटे में नहीं भरा तो दोगुना भुगतान!

हाईवे पर फास्टैग फेल हुआ तो लगेगी डबल पेनाल्टी. हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल नियम अब और सख्त हो गए हैं. केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2026 में बदलाव लागू किए हैं, जो 17 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं. नए नियम के तहत अब ई-नोटिस सिस्टम शुरू किया गया है. यदि कोई वाहन बिना टोल भुगतान के निकलता है या भुगतान अधूरा रहता है, तो वाहन मालिक को SMS, ईमेल या ऐप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा

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