सीबीडीटी की ओर से नया टैक्स कानून को नोटिफाई कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा. यह आयकर अधिनियम 1981 की जगह लेगा. नए टैक्स कानून के तहत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं.
सीबीडीटी की ओर से नया टैक्स कानून को नोटिफाई कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा. यह आयकर अधिनियम 1981 की जगह लेगा. नए टैक्स कानून के तहत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं.
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