अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा IEEPA कानून के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर लगभग सभी देशों पर टैक्स लगाना अधिकारों का अतिक्रमण था.
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