इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत की अर्जी पर निर्णय होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. शंकराचार्य ने कोर्ट के सामने यह भी बताया कि उनके खिलाफ कोई सटीक सबूत पेश नहीं किया गया है. यह फैसला उनकी कानूनी लड़ाई में अहम साबित हो सकता है.
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