उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के एक साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने संशोधन अध्यादेश भी लागू कर दिया है. अध्यादेश में शादी और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को सख्त किया गया है. शादी के लिए पहचान छिपाने या गलत जानकारी देने को विवाह रद्द कर देने का आधार बनाया गया है.
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