न यूट्रस, न ओवरी…, जानें हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचा महिला का अनोखा मामला

32 वर्षीय महिला डॉक्टर को दुर्लभ जेनेटिक बीमारी के कारण नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रही थी. ऐसे में हेल्थ डिपोर्टमेंट ने उसे सरोगेसी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था. इस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है.

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