पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने रमजान के दौरान लोगों को चेतावनी दी है कि वे जकात और चैरिटी केवल सत्यापित संस्थाओं को ही दें. प्रतिबंधित संगठनों को आर्थिक मदद एंटी-टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत अपराध है. लिस्ट में कई आतंकी समूह शामिल हैं.
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