रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त कर दिए गए हैं. रेल मंत्रालय की ओर से 16 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब इन प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा से आठ घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
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