प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कथित ‘हाफ एनकाउंटर’ नीति पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि बिना आवश्यकता फायरिंग अस्वीकार्य है. अदालत ने कहा कि सजा देना केवल न्यायालय का अधिकार है, पुलिस का नहीं. निर्देशों के उल्लंघन पर SP और SSP को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
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