'हम आदेश नहीं दे सकते जब तक सरकार…', PAK कोर्ट ने खारिज की इमरान से मुलाकात की मांग

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से तुरंत मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज करते हुए कहा कि सरकार को नोटिस दिए बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता. अदालत ने हालांकि इस मांग पर सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई मंगलवार तक टाल दी. मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी ने कहा कि अर्जी की सुनवाई योग्य होने पर पहले फैसला होगा और इससे जुड़े मामले पहले से अन्य अदालतों में लंबित हैं.

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