OTP शेयर कर गंवाए 1.25 लाख, कंज्यूमर कोर्ट बोला- बैंक को दोष नहीं दे सकते

मुंबई के एक व्यक्ति के 1.25 लाख रुपये ऑनलाइन ठगी में जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बैंक को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया. व्यक्ति ने नेटफ्लिक्स रिन्यूअल के दौरान फर्जी लिंक पर कार्ड डिटेल और OTP डाल दिया था. आयोग ने कहा कि RBI नियमों के अनुसार ग्राहक की लापरवाही से हुआ नुकसान ग्राहक को ही उठाना होगा. बैंक ने सुरक्षित OTP वैलिडेशन के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया, इसलिए सेवा में कमी नहीं मानी गई.

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